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कार्यालय नगर विकास न्यास बीकानेर
नियमन शाखा

कुल जारी पट्टो का विवरण %&

 

 

1.

स्टेट ग्राउण्ड़ एक्ट के तहत जारी पट्टे  

-

800 

2. 

1981 के तहत जारी पट्टे

-

064

3. 

1981 के तहत जारी पट्टे 

206 

4. 

1981 के तहत जारी पट्टे 

2410 (आवंटन पत्र) 

वर्ष 1998 के तहत सर्वे के आधार पर प्राप्त कुल आवेदन पत्र

 

 

1. 

नियमन

2410 

2. 

तकनीकी आधार पर निरस्त (मुख्य सड़क/पार्क आदि में)

901 

3. 

300 गज से ज्यादा  

2900 

4. 

राज्य कर्मचारी  

1780 

5. 

नियमन प्रक्रिया में  

212

 

कुल  

8203 

 

नया सवे :- वर्ष 2004 में जिलाधीश महोदय द्वारा करवाई गई सर्वे में कुल 1430
कब्जे सर्वे किये गये ।

नोट :- राज्य सरकार के आदेश पत्रांक प. 8 (क) (स) डी.एल.बी/05/4332/306/6 /05 के द्वारा वर्तमान में नियमन पर स्थगन आदेश प्राप्त है ।
 


कार्यालय नगर विकास न्यास, बीकानेर  

क्र.सं.

नियमन आधार वर्ष व नियम

नियमन के लिये आवश्यक सबूत

नियमन दरो का विवरण  

विशेष विवरण

1.

 

वर्ष 1981:- 01.01.1981 से पूर्व सर्वे के आधार पर नियमन राज्यादेश दिनांक 21.01.82 अधिकतम माप सीमा 500 वर्गगज (अब लागू नहीं)

 

सर्वे में नाम और एक पुख्ता सबूत मतदाता सूची में नाम राशन कार्ड व पानी-बिजली का बिल ड़ाक द्वारा प्राप्त पत्रादि अन्य राजकीय सबूत दो पड़ौसियों के शपथ-पत्र एक स्वयं का भूमिहीन होने का शपथ-पत्र

 

6000/- वार्षिक आय

110 वर्गगज से तक 5/- प्रति वर्गगज

110 से 250 वर्गगज तक 10/- प्रति वर्गगज

250 से 500 वर्गगज तक 40/- प्रति वर्गगज अथवा बाजार दर से जो कम हो

6000/- रूपये वार्षिक आय से अधिक

110 वर्गगज से तक 10/- प्रति वर्गगज

110 से 250 वर्गगज तक 20/- प्रति वर्गगज

250 से 500 वर्गगज तक 50/- प्रति वर्गगज अथवा बाजार दर से जो कम हो

 

 

2.

 

वर्ष 1981:- 01.0181 से पूर्व सबूतो के आधार पर नियमन नया आदेश दिनांक 10.12.2002 अधिकतम माप सीमा 300 वर्गगज

 

01.01.1981 से पूर्व काबिज होने का पुख्ता सबूत मतदाता सूची, में नाम राशन कार्ड व पानी बिजली का बिल ड़ाक द्वारा प्राप्त पत्रादि अन्य राजकीय सबूत दो पड़ौसियों के शपथ-पत्र एक स्वयं का भूमिहीन होने का शपथ-पत्र ।

 

20 वर्गगज तक क्षेत्रफल के लिये क्षेत्र की आरक्षित दर का 25 प्रतिशत तथा शेष 100 वर्गगज का नियमन पूर्ण आरक्षित दर पर किया जायेगा । कुल कीमत पर 2.5 प्रतिशत लीजमनी ।

 

 

3.

 

वर्ष 1991:- 31.12.1991 के पूर्व के कब्जो का नियमन आदेश दिनांक 01.01.2002 अधिकतम माप सीमा 300 वर्गगज

 

31.12.1991 से पूर्व काबिज इहोने का पुख्ता सबूत मतदाता सूची में नाम, राशन कार्ड व पानी, बिजली का बिल डाक द्वारा प्राप्त पत्रादि अन्य राजकीय सबूत दो पड़ौसियों के शपथ-पत्र तथा एक स्वयं का भूमिहीन होने का शपथ-पत्र

 

200 वर्गगज तक क्षेत्रफल के लिये क्षेत्र की आरक्षित दर का 25 प्रतिशत तथा शेष 100 वर्गगज का नियमन पूर्ण आरक्षित दर पर किया जायेगा । कुल कीमत पर 2.5 प्रतिशत लीज मनी ।

 

 

4.

 

वर्ष 1998 :- 15.08.1998 के पूर्व के कब्जो का सर्वे के आधार पर नियमन आदेश दिनांक   18.05.99 तथा 24.05.99 अधिकतम माप सीमा 300 वर्गगज के साथ व्यावसायिक नियमन का भी प्रावधान आवंटन अधिकार पत्र पति व पत्नि दोनो के नाम से फोटो सहित जारी होगा ।

 

15.08.98 से पूर्व काबिज होने का पुख्ता सबूत मतदाता सूची, में नाम राशन कार्ड, व पानी बिजली का बिल डाक द्वारा प्राप्त पत्रादि अन्य राजकीय सबूत दो पड़ौसियों के शपथ-पत्र एक स्वयं का भूमिहीन होने का शपथ-पत्र

 

सामान्य वर्ग के लिये 1 से 50 वर्गगज तक 10/- रूपये प्रति वर्गगज 51 से 110 वर्गगज 20/- प्रति वर्गगज,, 111 से 200 वर्गगज से अधिक 100 वर्गगज का नियमन आरक्षित दर पर किया जायेगा ।

व्यावसायिक नियमन के लिये दरे, सामान्य वर्ग के लिये 50/- वर्गगज का 5 गुना लीज मनी एक प्रतिशत एकमुश्त वसूली जायेगी ।

राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये चतुर्थ श्रेणी स्तर तक के कर्मचारियों का नियमन किया जायेगा तथा दरे सामान्य वर्ग से अधिक 100 वर्गगज के लिये दर आरक्षित दर होगी ।

राज्यादेश दिनांक 10.06.03 के द्वारा आवंटन अधिकार पत्र मोरगेज करने का प्रावधान किया गया है ।

5.

 

स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1981 के अन्तर्गत सामान्य वर्ग अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग को 300 वर्गगज तक के कब्जे नियमन का प्रावधान किया जाकर पट्टा मात्र 5/- में अधिकतम माप सीमा 300 वर्गगज तक के लिये जारी किया जावेगा । आदेश दिनांक 24.04.02 का पट्टा पति एवं पत्नि दोनो के नाम से संयुक्त रूप से जारी किया जायेगा ।

 

न्यास से 1/- रूपये का प्रार्थना-पत्र प्राप्त कर आवेदन किया जावेगा । सामान्य वर्ग के लिये काबिज होने का 40 वर्ष पुराना पुख्ता सबूत यथा वर्ष 1960 की वोटर लिस्ट तथा पानी, बिजली का बिल राशन कार्ड व अन्य सबूत न्यायालय का नोटिस ड़ाक पत्र आदि दो प्रतिष्ठित मौहल्लावासियों के शपथ-पत्र जिनकी उम्र 60 वर्ष से म न हो एवं स्वयं का भूमिहीन होने का शपथ-पत्र अनुसूचित जाति/  जनजाति के लिये 20 वर्ष का सबूत अर्थात वर्ष 1980 की मतदाता सूची और अनुसूचित जाति होने का प्रमाण-पत्र अन्य सबूत सामान्य वर्ग के अनुसार ।

 

सभी वर्ग के लिये केवल 5/- मात्र से पटटा दिये जाने का प्रावधान है ।

 

राज्यादेश दिनांक 19.06.03 के द्वारा लीजमनी समाप्त कर दी गई है ।

 

 

 

 
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